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पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम

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लोक भविष्य निधि योजना

  • लोक भविष्य निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसे पीपीएफ अधिनियम 1968 के तहत बनाया गया है इसलिए हम कह सकते हैं कि पीपीएफ सरकार द्वारा समर्थित दीर्घावधि अल्प बचत योजना है. यह योजना आयकर लाभ के साथ बहुत अच्छे प्रतिफल वाला निवेश प्रस्तुत करता है..

  • पात्रता – यह योजना सभी व्यक्तियों के लिए खुली है एवं प्राकृतिक/विधिक संरक्षक द्वारा छोटे बच्चों की ओर से भी खाते खोले जा सकते हैं. संयुक्त खाते अनुमत नहीं हैं. एचयूएफ & एनआरआई पात्र नहीं हैं. 

  • योजना की अवधि  – न्यूनतम 15 वर्ष, इसके पश्चात अभिदाता के आवेदन पर बिना किसी अतिरिक्त जमा के साथ या इसके बिना भी बिना किसी कैंपिग के 5 वर्ष के ब्लॉक हेतु बढ़ जाएगी.

  • जमा/निवेश सीमा  – न्यूनतम रू500/, अधिकतम रू150000/ प्रति वर्ष जमा किया जा सकता है. 

  • जमा आवृत्ति - खाते को सक्रिय रखने के लिए 15 वर्षों तक प्रति वर्ष जमा किया जाएगा. एक वर्ष में अधिकतम 12 किस्तें. 

  • जमा के तरीके - नगद, चेक, डीडी, एनईएफटी, ऑनलाईन 

  • ब्याज दर -7.1 % (भारत सरकार की अधिसूचना दि: 30/12/2020 के अनुसार) 

  • ऋण एवं निकासी - आंशिक निकासी एवं ऋण सशर्त अनुमत है.  

  • समय पूर्व बन्द करना - कुछ विशिष्ट स्थितियों में समय पूर्व बन्द करने की अनुमति है. 

  • कर लाभ - कर मुक्त ब्याज एवं निकासी, जमा राशि पर आयकर की धारा 80सी के तहत कर में कटौती प्राप्त कर सकते हैं   

  • नामांकन -  एक या अधिक व्यक्तियों के नाम नामांकन सुविधा उपलब्ध है. नामिति का अंश अभिदाता द्वारा तय किया जा सकता है.

  • खाते का अंतरण - अभिदाता के अनुरोध पर यह खाता किसी शाखा/बैंक या डॉक खाने में या इसके उलट अंतरित की जा सकती है

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नोट :  चूंकि यह भारत सरकार की योजना है, अत: ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे इस योजना के नवीनतम अनुदेश/आशोधन की जानकारी हेतु नेशनल सेविंग वेबसाईट www.nsiindia.gov.in पर विजिट करे.